हुक्का बार चलाने वाले कैफे संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

बिना वैध लायसेंस के चल रहा था कारोबार हुक्का बार चलाने वाले कैफे संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । यहां पुलिस ने बिना वैध लायसेंस के हुक्का बार चलाने वाले कैफे संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है । इस संबंध में थाना प्रभारी मदनमहल नीरज वर्मा ने बताया कि पिछली रात बुलेट कैफे होमसाईंस कॉलेज रोड नेपियर टाउन में हुक्का बार संचालित होने की सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिस दी गयी । बुलट कैफे के प्रथम तल मे 2 टेबल जो  आपस में जुड़ी हुयी थी तथा 5 कुर्सियों में 5 व्यक्ति बैठे थे जो फ््लेवर वाला हुक्का पीकर धुआ उड़ा रहे थे । कैफे संचालक अक्षय साहू हुक्कें को पीने के लिये तैयार करने के लिये सिगरेट तम्बाकू उत्पाद फ्लेवर वाले भरते हुये हुक्का पिलाने में मदद कर रहा था , कमरे में कहीं भी तम्बाकू उत्पाद उपयोग करने से संबंधित केाई वैधानिक चेतावनी नही लिखी थी । कमरे के चारों तरफ धुआ भरा था एक वेटर खाने के लिये तैयार चीजों की सप्लाई कर रहा था तथा 2 लोग गेट के बाहर देखरेख के लिये खड़े पाये गये। इतने व्यक्तियों केा एक जगह इकठ्ठे होकर खाने एवं हुक्का पीने से केाविड 19 गाईड का तथा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन होना पाया जाने पर  अक्षय साहू के कब्जे से अवैध रूप से रखे हुआ एक हुक्का पाट, हुक्का के तम्बाकू भरने का पाट, एक हुक्का पाईप, हुक्का फ्लेवर का खुला पैकेट, एक माचिस, 2 साबुत सिगरेट, एक चिमटा जप्त करते हुये आरोपी कैफे संचालक अक्षत साहू निवासी वीरेन्द्र तेली की गली गोहलपुर के विरूद्ध धारा 269, 188 भादवि, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा 3 महामारी अधिनियम तथा धारा 20 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत कार्यवही की गयी।
 

Created On :   30 Aug 2021 12:44 PM GMT

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