पत्रकार हमला विरोध कानून को लेकर केंद्र ने पूछे सवाल

Center questions to state government about the journalist attack law
पत्रकार हमला विरोध कानून को लेकर केंद्र ने पूछे सवाल
पत्रकार हमला विरोध कानून को लेकर केंद्र ने पूछे सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पत्रकारों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार कानून को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। पिछले साल अप्रैल में यह विधेयक महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया गया था। महाराष्ट्र मीडिया कर्मियों और मीडिया संस्थान (हिंसा की रोकथाम और क्षति या संपत्ति के नुकसान) अधिनियम 2017 पिछले साल अप्रैल में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। राज्य के सूचना व जन सम्पर्क विभाग के निदेशक ब्रिजेश सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं, लेकिन उन्होंने इसका ब्योरे देने से इंकार किया। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों की बाबत केंद्र की तरफ से इस तरह के जवाब मांगे जाते हैं। 

दोषियों को तीन साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान

सिंह ने कहा कि केंद्र द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित कानून में पत्रकारों और मीडिया कार्यालयों पर हमले के मामले में दोषियों को तीन साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दोषी को नुकसान भरपाई भी करनी होगी।
 

Created On :   21 Jun 2018 4:26 PM GMT

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