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इंदिरा सागर बाँध विस्थापितों के मुआवजा वितरण को चुनौती
![Challenge for distribution of compensation to Indira Sagar dam migrants Challenge for distribution of compensation to Indira Sagar dam migrants](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2021/01/challenge-for-distribution-of-compensation-to-indira-sagar-dam-migrants_730X365.jpeg)
By - Bhaskar Hindi |5 Jan 2021 4:52 AM GMT
इंदिरा सागर बाँध विस्थापितों के मुआवजा वितरण को चुनौती
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में इंदिरा सागर बाँध विस्थापितों के मुआवजा वितरण में अनियमितता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय यादव की डिवीजन बैंच ने इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को नियत की है।नर्मदा बचाओ आंदोलन की चित्ररूपा पालित की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इंदिरा सागर बाँध के विस्थापितों को नए अधिनियम के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। नए अधिनियम में कहा गया है कि उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन का अलग-अलग मुआवजा तय किया जाना चाहिए। जबकि सभी को एक समान मुआवजा दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से सुधा पंडित और श्रेयस पंडित की ओर से बाम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को भी पेश किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को नियत की गई है।
Created On :   5 Jan 2021 10:21 AM GMT
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