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फेसबुक के अमेरिका कार्यालय में चंद्रपुर पुलिस ने भेजा हिदायत भरा लेटर- जानिए क्या है मामला

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। चुनाव के दौरान दुष्प्रचार को बढ़ावा देनेवालों पर सीधे अपराध दर्ज करने के साथ ही एमसीएमसी समिति के पास आयी शिकायतों के आधार पर चंद्रपुर पुलिस ने फेसबुक के अमेरिका स्थित कार्यालय को हिदायत देने वाला पत्र भेजा है। जिसमें विवादित पोस्ट फेसबुक द्वारा हटाए न जाने पर कार्रवाई करने की हिदायत दी गयी है। मंगलवार को हुई बैठक में कलेक्टर व एसपी ने सोशल मीडिया की करतूतों पर सीधे अपराध दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले की 6 विधानसभा सीट के लिए प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिति के सदस्योंं व साइबर सेल के सदस्योंं को सोशल मीडिया के संदर्भ में मिली शिकायतों के बारे में बेहद गंभीरता से व सकारात्मक तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने दिए हैं।
जाति, धर्म, पंथ को बदनाम करनेवाले संदेशों को सोशल माध्यमों से फैलाते हुए लोगों में गलतफहमी, अफवाह व दुष्प्रचार करने पर सीधी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। यही नहीं बीते कुछ दिनों में प्राप्त इस तरह की शिकायतों पर भी अब सीधी कार्रवाई होगी, ऐसे संकेत भी इस समय दिए गए हैं। बैठक में चिंता जताते हुए बताया गया कि फेसबुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव काल में एक-दूसरे को बदनाम करने, फोटो को जोड़-तोड़ करने, आरोप लगाने, प्रत्यक्ष नाम न लेते हुए सांकेतिक शब्दोंं में वांछित बदनामी करने जैसे गंभीर मामले सामने आने की बात भी कही गयी। बड़ी शिकायतें भी आने की जानकारी है। इसी परिपे्रक्ष्य की कुछ शिकायतें फेसबुक के अमेरिका स्थित कार्यालय से की गयी है। उन्होने यदि विवादित पोस्ट नहीं हटाया तो प्रचलित कानून के दायरे में समाजविघातक प्रवृत्ति को हिरासत में लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सहित तीन राज्यों में चुनावी दौर चल रहा है । ऐसे में असामाजिक तत्व चुनावी मौके का फायदा उठाते हुए शांति और सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए अराजकता जैसी स्थिति निर्माण करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर फेसबुक प्रबंधन से कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।