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ट्रेन में 3 करोड़ रुपए की डकैती का आरोप गंभीर, नहीं दे सकते आरोपी को जमानत
![Charge of Rs 3 crore robbery in train is serious, cannot give bail to accused Charge of Rs 3 crore robbery in train is serious, cannot give bail to accused](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2020/06/charge-of-rs-3-crore-robbery-in-train-is-serious-cannot-give-bail-to-accused_730X365.jpg)
डिजिटल डेस्क जबलपुर । करीब 15 माह पहले खण्डवा से गुजर रही महानगरी एक्सप्रेस में अहमदाबाद के मेहुल पटेल के पास रखे 3 करोड़ रुपए की डकैती डालने के आरोपी की चौथी जमानत अर्जी जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर ने खारिज कर दी है। भोपाल के लालघाट में रहने वाले रोहित उर्फ मोनू सुखवानी पर आरोप है कि वह अपने साथी के साथ 13 मार्च 2019 की रात में महानगरी एक्सप्रेस में पुलिस की वर्दी पहनकर पहुँचा। जब ट्रेन रात करीब पौने चार बजे छनेरा रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, तभी आरोपी ट्रेन में यात्रा कर रहे अहमदाबाद निवासी मेहुल पटेल के पास पहुँचा और जाँच के नाम पर उसके पास रखे 3 करोड़ रुपए पार कर दिए। घटना की जानकारी रकम के मालिक कमलेश शाह को देने के बाद रिपोर्ट जीआरपी खण्डवा में दर्ज कराई गई। जीआरपी द्वारा गिरफ्तार आरोपी मोनू के पास से 20 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। मामले में जमानत पर रिहा होने यह चौथी अर्जी दायर की गई, जो सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता एसके कुशवाहा ने पैरवी की।
Created On :   19 Jun 2020 9:54 AM GMT