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Satna News: झाली-खडौरा में पुराने विवाद पर 4 हमलावरों को 3-3 साल की कैद

- जुर्म साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
- भादवि की धारा 326/34 का प्रकरण दर्ज कर अदालत में पेश किया था।
Satna News: झाली-खडौरा में पुराने विवाद पर रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले में आरोप साबित पाए जाने पर द्वितीय अपर सत्र अदालत ने चारों आरोपियों को 3-3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
कोर्ट ने आरोपी अंकित कुशवाहा, आशीष कुशवाहा, नर्मदा कुशवाहा और कपिल उर्फ हिमांशु कुशवाहा निवासी ग्राम बोकिहा थाना सिंहपुर पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी गिरजेश पांडेय ने पक्ष रखा। एजीपी ने बताया कि पुरानी रंजिश पर आरोपियों ने 17 अगस्त 2023 की शाम करीब साढ़े 7 बजे झाली-खडौरा में रामसोच शर्मा के साथ मारपीट किया था।
रॉड से हुए हमले पर उसके सिर, बाएं हाथ, बाएं कान और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं थीं। कोठी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 326/34 का प्रकरण दर्ज कर अदालत में पेश किया था। जुर्म साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   18 Sept 2025 1:08 PM IST