चुनाव याचिका पर कांग्रेस विधायक की आपत्तियां खारिज - याचिकाकर्ता को मिली संशोधन की इजाजत

Congress MLAs objection over election petition rejected - petitioner got permission to amend
 चुनाव याचिका पर कांग्रेस विधायक की आपत्तियां खारिज - याचिकाकर्ता को मिली संशोधन की इजाजत
 चुनाव याचिका पर कांग्रेस विधायक की आपत्तियां खारिज - याचिकाकर्ता को मिली संशोधन की इजाजत

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । बरगी विधानसभा से हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कांग्रेस विधायक संजय यादव द्वारा उठाई गई आपत्तियां हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही आरटीआई के तहत प्राप्त हुईं वीडियो क्लिपिंग्स व अन्य दस्तावेजों को याचिका में संलग्न करने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अर्जी मंजूर करते  हुए जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई नवम्बर माह के अंतिम सप्ताह में करने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि जितेन्द्र अवस्थी की ओर से दायर इस चुनाव याचिका में कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार संजय यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। आवेदक का आरोप है कि बरगी विधानसभा से चुनाव लडऩे के लिए उन्होंने भी आवेदन दायर किया, जो निर्वाचन अधिकारी ने अवैधानिक तरीके से निरस्त कर दिया। मामले पर पूर्व में जारी नोटिस के बाद कांग्रेस विधायक संजय यादव ने याचिका में लिए गए आधारों पर आपत्ति करके याचिका खारिज करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की। विधायक श्री यादव की ओर से कहा गया कि याचिका में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि किस अधिकारी ने उनका नामांकन जमा करने से इंकार किया। याचिकाकर्ता ने भ्रष्ट आचरण का आरोप तो लगाया, लेकिन उन्होंने याचिका के साथ शपथपत्र तय प्रक्रिया के तहत नहीं दिया, इसलिए यह याचिका खारिज की जाए। वहीं याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन की प्रार्थना करते हुए एक अर्जी दायर की। मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करने के संबंध में विधायक की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद मोहन खरे पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   7 Nov 2019 8:15 AM GMT

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