कटरा बाजार सागर से यातायात थाना शिफ्ट करने के अभ्यावेदन पर विचार करो - हाईकोर्ट ने दिया सागर कलेक्टर को निर्देश

Consider the representation to shift the traffic station from Katra Bazar Sagar
कटरा बाजार सागर से यातायात थाना शिफ्ट करने के अभ्यावेदन पर विचार करो - हाईकोर्ट ने दिया सागर कलेक्टर को निर्देश
कटरा बाजार सागर से यातायात थाना शिफ्ट करने के अभ्यावेदन पर विचार करो - हाईकोर्ट ने दिया सागर कलेक्टर को निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सत्येन्द्र कुमार संिह की डिवीजन बैंच ने कटरा बाजार सागर से यातायात थाना शिफ्ट करने के लिए दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। डिवीजन बैंच ने सागर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि कटरा बाजार से यातायात थाना शिफ्ट किए जाने के अभ्यावेदन पर विचार कर जनहित और राज्य सरकार की नीति के अनुसार निर्णय लिया जाए। निर्णय के पूर्व स्मार्ट सिटी के सीईओ, नगर निगम आयुक्त और पुलिस अधीक्षक सागर से भी विचार-विमर्श किया जाए। 
यह है मामला 
यह जनहित याचिका सागर कटरा बाजार निवासी डॉ. विकास सराफ ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि कई वर्षों से कटरा बाजार के बीचों-बीच यातायात थाना बना हुआ है। इसकी वजह से आए दिन यातायात प्रभावित होता है। पिछले 20 वर्षों से कटरा बाजार से यातायात थाना शिफ्ट करने के लिए कलेक्टर और एसपी को आवेदन दिए जा रहे हैं। अधिवक्ता आकाश सिंघई ने तर्क दिया कि हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यातायात थाने का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जनहित में यातायात थाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।

Created On :   21 July 2021 4:46 PM IST

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