विधायक बच्चू कडू को अदालत का नोटिस, 3 जनवरी को पेश होने का निर्देश 

Court notice to MLA Bachchu Kadu, directed to appear on January 3
विधायक बच्चू कडू को अदालत का नोटिस, 3 जनवरी को पेश होने का निर्देश 
दुर्व्यवहार का मामला  विधायक बच्चू कडू को अदालत का नोटिस, 3 जनवरी को पेश होने का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. विशेष अदालत ने राजनीतिक आंदोलन के दौरान सरकारी कर्मचारी के काम में बांधा डालने व उससे अशिष्ट बरताव करने से जुड़े के मामले में आरोपी पूर्व राज्यमंत्री व प्रहार संगठन के अध्यक्ष एवं निर्दलीय विधायक बच्चू कडू को नोटिस जारी किया है। अदालत में अनुपस्थित होने के चलते विधायक कडू को यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कडू को 3 जनवरी 2023 को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। 

अमरावती के अचलपुर से विधायक कडू पर साल 2018 में मंत्रालय में एक आईएएस अधिकारी के साथ बदसलूकी करने व उसकी केबिन में जबरन घूसने का आरोप है। मरिन ड्राइव पुलिस ने कडू के खिलाफ इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 353 व 504 के तहत मामला दर्ज किया था। 21 सितंबर 2022 को  विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे ने कडू को इस मामले में जमानत दी थी। गुरुवार को यह मामला सुनवाई के लिए सुचीबद्ध था लेकिन इस दौरान विधायक कडू अनुपस्थित नजर आए। इसे देखते हुए न्यायाधीश ने कडू के खिलाफ नोटिस जारी किया। वर्तमान में इस मामले में आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 3 जनवरी 2023 को रखी है। 

Created On :   15 Dec 2022 8:23 PM IST

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