Mumbai News: चार लोगों की हत्या मामले में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता हाई कोर्ट से बरी

चार लोगों की हत्या मामले में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता हाई कोर्ट से बरी
  • अदालत ने पालघर सेशन कोर्ट के फैसले को किया रद्द
  • आजीवन कारावास के सजायाफ्ता हाई कोर्ट से बरी

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पालघर में एक बुजुर्ग महिला, उसके भतीजे और दो भतीजियों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषी युवकों को बरी कर दिया है। अदालत ने पालघर सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने पुलिस की जांच और मजिस्ट्रेट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इकबालिया बयान, आसपास के तथ्य और परिस्थितियां इकबालिया बयान की सत्यता पर संदेह पैदा करती हैं। ऐसे में अदालत इकबालिया बयान पर कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है, भले ही यह साक्ष्य में स्वीकार्य हो। यह दर्शाता है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। वह कबूलनामा रिकॉर्ड करता है ऐसे में वह आरोपी से पूछताछ करके खुद को संतुष्ट कर सकता है कि कबूलनामा सच्चा और स्वैच्छिक है। हाई कोर्ट की पीठ ने राकेश महादु दांडेकर और महेंद्र उर्फ बेलू गोविंद करवा की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि हमारी राय में अभियोजन पक्ष दोनों दोषियों के खिलाफ संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

यह हत्या पालघर में 14 और 15 अगस्त 2008 को हुई थी। जिसमें वनासुबाई, संजय, साधना और रेखा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में शक के आधार पर वनासुबाई के पोते राकेश, उसकी मां सीमा, उसके मामा सोनू और दोस्त मुकेश को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा दो और लोगों घनश्याम हरिजन और श्यामसुंदर हरिजन को आरोपी बनाया था। सेशन कोर्ट ने 2 अप्रैल 2013 को राकेश की मां और उसके मामा को केस से बरी कर दिया। जबकि राकेश और उसके दोस्त मुकेश को चार लोगों की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Created On :   19 Jun 2025 9:51 PM IST

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