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Mumbai News: पंजीकृत कामगारों को अब आवेदन करने पर ही मिलेगा सुरक्षा और अत्यावश्यक किट

- राज्य सरकार के श्रम विभाग ने संशोधित योजना को लागू करने दी मंजूरी
- अत्यावश्यक किट की वस्तुएं
- कामगारों को पेंशन के लिए एसओपी
Mumbai News. महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याणकारी मंडल में पंजीकृत सक्रिय कामगारों को अब सुरक्षा किट और अत्यावश्यक किट उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग ने पंजीकृत कामगारों को किट उपलब्ध कराने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है। इसके अनुसार कामगार मंडल में पंजीकृत सक्रिय मजदूर ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। पात्र मजदूरों को किट लेने के लिए प्रभारी कामगार उपायुक्त, सहायक कामगार आयुक्त, सरकारी कामगार अधिकारी अथवा जिला कामगार सुविधा केंद्र में फार्म भरकर देना पड़ेगा। इसके बाद ही कामगारों को सुरक्षा और अत्यावश्यक किट मिल सकेगा। सरकार ने कामगार मंडल को सुरक्षा और अत्यावश्यक किट में शामिल वस्तुओं को ई-टेंडर के जरिए खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान की है। कामगार मंडल के पास जमा उपकर (सेस) निधि से किट खरीदने के खर्च का वहन करना पड़ेगा। इस योजना को लागू करने और निगरानी रखने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याणकारी मंडल के सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी गई है।
सुरक्षा किट की वस्तुएं
पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा किट में 13 प्रकार की वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। इसमें सुरक्षा हार्नेस, सुरक्षा बुट, सुरक्षा दस्ताना, कान का प्लग, मास्क, हेलमेट, सुरक्षा गॉगल, मछरदानी, भोजन के लिए स्टील का डिब्बा, सौर टार्च, प्रवासी बैग, रिफ्लेक्टिव जैकेट समेत अन्य वस्तुओं का समावेश होगा।
अत्यावश्यक किट की वस्तुएं
पंजीकृत कामगारों को अत्यावश्यक किट में 10 वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिसमें स्टोरेज बॉक्स, प्लास्टिक की चटाई, अनाज भंडारण टैंक, बेडशीट, चद्दर, बेडशीट, कंबल, वाटर प्यूरीफायर, चीनी और चाय रखने का डब्बा आदि वस्तुएं शामिल होंगी।
कामगारों को पेंशन के लिए एसओपी
महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याणकारी मंडल में पंजीकृत कामगारों को 60 साल आयु पूरी होने के बाद पेंशन लागू होगी। पात्र कामगारों को साल भर में केवल एक बार पेंशन मिल सकेगा। गुरुवार को राज्य के श्रम विभाग ने पेंशन योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दिया है। इसके मुताबिक 60 साल की आयु पूरी करने और कामगार मंडल में लगातार 10 वर्ष से पंजीकृत कामगार पात्र होंगे। यदि पति और पत्नी दोनों मजदूर होंगे तो दोनों स्वतंत्र रूप से पात्र होंगे। कामगार मंडल में जिन मजदूरों का 10 साल से पंजीयन हुआ है ऐसे मजदूरों को 60 साल की आयु पूरी होने पर प्रति वर्ष 6 हजार रुपए पेंशन मिल सकेगा। जबकि 15 वर्ष से पंजीयन वाले मजदूरों को प्रति वर्ष 9 हजार रुपए और 20 साल से पंजीयन वाले मजदूरों को प्रत्येक वर्ष 12 हजार रुपए पेंशन मिल सकेगा। पात्र कामगारों को पेंशन योजना के लाभ के लिए कामगार मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Created On : 19 Jun 2025 9:39 PM IST