- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- खामगाँव
- /
- न्यायालय ने सुनाया फैसला, पटवार को...
न्यायालय ने सुनाया फैसला, पटवार को एक साल की कैद, 15 हजार रूपए जुर्माना
डिजिटल डेस्क, खामगांव। घर का पंजीयन करने के लिए तीन हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को विशेष सत्र न्यायालय ने एक साल की कैद एवं १५ हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला गुरुवार २१ अक्टूबर को सुनाया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार शेगांव तहसील के तिंत्रव गांव के चिंतामन पुरूषोत्तम हिंगणे शेगांव भाग २ में १६ मार्च २०१६ को घर खरीदा था। इस घर का पंजीयन करने के लिए शेगांव प्रभाग भाग २ के पटवारी सुनील जगन्नाथ ठोंबरे (४५) निवासी शेगांव की ओर घर पंजीयन के लिए २३ मई २०१६ को अर्जी की थी। पटवारी सुनील ठोंबरे ने घर का पंजीयन, फेरफार एवं ७/१२ के पंजीयन के लिए चिंतामण हिंगणे से तीन हजार रूपए की मांग की थी।इस पर चिंतामण हिंगणे ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग अकोला की ओर २३ मई को शिकायत दर्ज की थी। शिकायत पर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग अकोला विभाग की टीम ने जाल बिछाकर पटवारी सुनील ठोंबरे को शेगांव उनके कार्यालय में चिंतामण हिंगणे से तीन हजार की रिश्वत लेते २५ मई २०१६ को रंगेहाथ पकड़ा था।
4 गवाहों के बयान हुए दर्ज
शेगांव शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपी ठोंबरे के खिलाफ २६ मई २०१६ को अपराध दर्ज किया था। इस मामले की जांच एसीबी अकोला दस्ते के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मंगेश मोहोड ने की। यह मामला खामगांव के विशेष सत्र न्यायालय में दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय की न्यायाधीश प्रज्ञा काले के सामने हुई, जिसमें चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता चिंतामण हिंगणे, पंच सचिन देशमुख, जांच अधिकारी मंगेश मोहल, तत्कालीन जिलाधिकारी वी एन झाडे के बयान दर्ज किए गए, जिसमें पटवारी सुनील ठांेबरे ने ३ हजार की रिश्वत लेने का साबित हुआ। इस पर आरोपी सुनिल ठोंबरे को धारा ७ में एक साल की कैद एवं ५ हजार रू जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह की कैद, तथा धारा १३ में एक साल की कैद एवं १० हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो माह की कैद, ऐसी सजा सुनाई गई है। इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से सरकारी वकील प्रशांत लाहुडकर ने काम देखा। पुलिस विभाग व्दारा बुलढाणा एसीबी के नापुकां सुनील राउत एवं रवि दलवी ने सहयोग किया।
Created On :   24 Oct 2021 1:41 PM IST