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शराबी बाप को सबक सिखाने जख्मी मां को लेकर थाने पहुंची बेटी

डिजिटल डेस्क सतना। आए दिन शराब पीकर मां की बेदम पिटाई से आजिज आ चुकी एक बेटी ने गुरुवार को साहस का परिचय दिया और पिता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए जख्मी मां को ऑटो से लेकर कोलगवां थाने पहुंच गई। पुलिस ने मां-बेटी की शिकायत पर आरोपी को आईपीसी की धारा- 294, 323, 324, 506 और 498 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
क्या है मामला
कोलगवां पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र की हनुमान नगर नईबस्ती में गुरुवार की सुबह 9 बजे शराब के नशे में धुत्त 45 वर्षीय आरोपी संतोष सिंह अपने घर पहुंचा। घर में पत्नी बर्तन साफ कर रही थी। पति ने पहुंचते ही बर्तन उठा कर फेंकने शुरु कर दिए, पत्नी ने विरोध किया तो पति ने मारपीट कर दी। पति की पिटाई से पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई। उधर, मौका देखकर घायल मां को लेकर बेटी ऑटो से सीधे कोलगवां थाने पहुंची और उसने पुलिस को वस्तुस्थिति बताई। पुलिस की एक पार्टी ने फौरन घर पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।