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पुलिस एनकाउंटर में 2 दुर्दान्त डाकुओं की मौत- मजिस्ट्रियल जांच के लिए तय किए गए 7 बिंदु

डिजिटल डेस्क सतना। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरहद पर 12 वर्षों से आतंक का पर्याय रहे दो दुर्दान्त दस्यु बबुली और लवलेश कोल की लेदरी के जंगल में पुलिस एनकाउंटर के दौरान मौत के मामले की मजिस्ट्रीयल जांच के लिए जिला मजिस्टे्रट डा.सतेन्द्र सिंह ने 7 बिंदु तय किए हैं। उल्लेखनीय है, इन दोनों अंतरराज्यीय डकैतों पर एमपी-यूपी पुलिस ने 7 लाख 80 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। जांच की जिम्मेदारी मझगवां के उपखंड मजिस्ट्रेट एचके धुर्वे को सौंपी गई है। मजिस्ट्रियल जांच 4 नवम्बर को शाम 5 बजे तक एसडीएम कार्यालय मझगवां में की जाएगी।
ये हैं जांच के पैमाने
क्या, 16 सितंबर को जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के मृतक डकैत बबुली कोल और लवलेश कोल ही हैं? क्या, इन्हीं के नाम पुलिस अभिलेख में दर्ज दर्शाए गए हैं? मुठभेड़ किन परिस्थितियों में हुई? इसके अपरिहार्य कारण क्या हैं? क्या, मुठभेड़ में मारे गए दोनों व्यक्ति डकैत थे? मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या कोई उल्लेखनीय भूमिका थी?
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।