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बीस हजार रूपये की रिश्वत लेते उपयंत्री रंगे हाँथ गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क पन्ना। सागर संभाग की लोकायुक्त पुलिस द्वारा आज गांधी चौक के आगे हाजी बिल्डिंग के सामने निवासरत् एक उपयंत्री के घर में छापामार कार्यवाही करते हुये बीस हजार रूपये की रिश्वत रंगे हाथ गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार किया गया उपयंत्री संतोष जगवानी पिता राजकुमार जगवानी अजयगढ़ जनपद पंचायत में संविदा उपयंत्री के रूप में पदस्थ है। आरोपी उपयंत्री द्वारा रिश्वत की रकम जनपद पंचायत अजयगढ़ की ग्राम पंचायत छतैनी में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कार्य का मूल्यांकन किये जाने को लेकर ली जा रही थी।
परेशान था सरपंच
लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत छतैनी के सरपंच रामदास यादव के युवा पुत्र छूट्टन यादव द्वारा 10 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सागर के सागर स्थित कार्यालय में पहुंच कर शिकायत की गयी थी कि ग्राम पंचायत में महिला बाल विकास विभाग तथा मनरेगा योजना के कन्वर्जेंस से आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत है निर्माणाधीन आंगनबाड़ी का मूल्यांकन लंबे समय से उपयंत्री द्वारा नही किय जा रहा है मूल्यांकन के लिये उपयंत्री द्वारा 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है। कार्य और सामग्री का मूल्यांकन नही होने से मजदूरी तथा सामग्री का भुगतान नही हो पा रहा है और इसके चलते उनके पिता तथा परिवार के सदस्य को परेशान है। शिकायत की पुष्टि उपरांत लोकायुक्त पुलिस द्वारा शिकायत कर्ता के साथ आरोपी उपयंत्री के विरूद्ध कार्यवाही को लेकर योजना तैयार की गयी और इसी योजना के तहत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त राजेश खेड़ी के साथ आज 12 अक्टूबर को सुबह लोकायुक्त पुलिस की टीम कार्यवाही के लिये राजपत्रित अधिकारी श्रेणी का दर्जा प्राप्त स्वतंत्र गवाहो के साथ पन्ना पहुंच गयी ।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।