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120 हाइवा रेत व पोकलेन मशीन को करो राजसात
डिजिटल डेस्क जबलपुर । 120 हाइवा से ज्यादा रेत का स्टॉक और एक पोकलेन मशीन जब्ती के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने जब्त रेत को नीलाम करने व पोकलेन को राजसात करने के आदेश दिये। प्रकरण के अनुसार जबलपुर तहसील में ग्राम बिलगड़ा में एसडीएम जबलपुर एवं नायब तहसीलदार बरेला द्वारा जाँच के दौरान 120 हाइवा रेत (1440 घनमीटर) बिना किसी अनुमति के भण्डारित पाई गई थी। मौके पर ग्राम कोटवार ने एसडीएम एवं नायब तहसीलदार को बताया था कि रेत का भण्डारण मोनू ठाकुर उर्फ प्रमोद सिंह द्विवेदी, अरुणव द्विवेदी एवं विकास द्विवेदी निवासी पड़वार द्वारा किया गया है। रेत के अवैध भण्डारण के इस प्रकरण में भण्डारण स्थल से शिवा सरोते की एक पोकलेन मशीन भी जब्त हुई थी। प्रकरण में रेत का अवैध भण्डारण करने के आरोपियों को नोटिस जारी किये गये। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने प्रकरण में सुनवाई के बाद जब्त शुदा 1440 घनमीटर रेत को शासन हित में अधिहरित कर राजसात करने तथा इसकी नीलामी कर प्राप्त राशि को शासन के खाते में जमा करने के आदेश खनिज अधिकारी को दिये हैं।
अवैध परिवहन पर 41 हजार का जुर्माना
मुरुम के अवैध परिवहन के दो प्रकरणों में आदेश पारित कर कलेक्टर ने 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थाना प्रभारी संजीवनी नगर द्वारा जाँच के दौरान हाइवा वाहन एमपी 20 जीए 6611 में मुरुम का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन चालक गंगानगर निवासी धर्मेन्द्र शर्मा एवं वाहन मालिक अर्जुन पटैल पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह हाइवा वाहन एमपी-17 एचएच-0675 से मुरुम का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर ग्वारीघाट दुर्गा नगर निवासी वाहन चालक ब्रजेश सल्लाम एवं वाहन मालिक चेतराम पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अवैध उत्खनन होगा तो माइनिंग अधिकारी होंगे जिम्मेदार: संभागायुक्त
नर्मदा बेल्ट में रेत के अवैध उत्खनन में मशीनों का प्रयोग न हो और यदि अवैध उत्खनन में मशीनों का प्रयोग करते पाया जाता है तो संबंधित माइनिंग ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश संभागायुक्त बी. चन्द्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी खनिज अधिकारियों को िदए। अवैध उत्खनन एवं वसूली के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट व छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों के माइनिंग ऑफिसर से अवैध उत्खनन के बारे में जानकारी ली। वीसी में संयुक्त संचालक माइनिंग संतोष पटले भी उपस्थित थे।
वाहन किसी का भी हो कार्रवाई करे
संभागायुक्त ने कहा कि वाहन चाहे किसी का भी क्यों न हो, यदि अवैध उत्खनन में लिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई करें। अवैध उत्खनन के मामलों में जुर्माने की वसूली तत्काल करें। जो प्रकरण लंबित हैं उन पर कारण बताओ नोटिस जारी करें। नियत तिथि के बाद 24 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली करें और वह भी समय पर नहीं जमा नहीं होता तो उनके खनन के लीज समाप्त करें।
Created On :   11 Sept 2021 5:32 PM IST