रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले डॉक्टर और दो दलालों को नहीं मिली जमानत

Doctors and two brokers who blacklisted Remedesvir did not get bail
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले डॉक्टर और दो दलालों को नहीं मिली जमानत
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले डॉक्टर और दो दलालों को नहीं मिली जमानत



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में दीक्षितपुरा निवासी डॉ. नीरज साहू, गढ़ा निवासी सुधीर सोनी और राहुल विश्वकर्मा को जमानत नहीं दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने वापस लिए जाने के आधार पर तीनों की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दी हैं।
अभियोजन के अनुसार एसटीएफ को सूचना मिली कि जबलपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है। एसटीएफ ने 23 अप्रैल 2021 को डॉ. जितेन्द्र सिंह ठाकुर, डॉ. नीरज साहू, सुधीर सोनी और राहुल विश्वकर्मा को पकड़ा। उनके पास से चार रेमडेसिविर इंजेक्शन और 10 हजार रुपए बरामद किए गए। इसके बाद निचली अदालत ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। डॉ. नीरज साहू, सुधीर सोनी और राहुल विश्वकर्मा की ओर से हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया। दलील दी गई कि वो निर्दोष हैं। राज्य सरकार की ओर से पैनल लॉयर पुनीत श्रोति ने तर्क दिया कि कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में आरोपी महँगे दाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने तीनों जमानत याचिकाएँ वापस लिए जाने के आधार खारिज कर दी हैं।
 

 

Created On :   8 May 2021 5:07 PM GMT

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