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अज्ञात वाहन की टक्कर से विद्युत कर्मी की मौत - शहपुरा बस स्टैण्ड के पास बीती रात हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहपुरा थाना क्षेत्र में सुबह बस स्टैण्ड के पास बाइक सवार विद्युत कर्मी को अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। हादसे में घायल की मौत हो गयी। टक्कर के बाद घायल विद्युत कर्मी को सड़क पर तड़पता देख राहगीरों की भीड़ जमा हो गयी। राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना शहपुरा थाने में दी। सूचना पर पहुँची पुलिस टीम ने मर्ग कायम कर प्रकरण की जाँच करते हुए टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार बीती रात हुए हादसे की सूचना पर पहुँची पुलिस को जाँच में पता चला कि बालाघाट वारासिवनी निवासी विजय रोडगे उम्र 26 वर्ष मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सुरई सब स्टेशन में कार्य करता था। वह गुरुवार की सुबह बाइक क्रमांक एमपी 20 एनडी 2430 से जबलपुर आ रहा था। जैसे ही वह नटवारा बस स्टैण्ड के पास पहुँचा, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को इलाज के लिए नटवारा स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया। जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन की पतासाजी के प्रयास शुरू किए हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।