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नौकरी के दौरान ही हो सकेगा अर्जित अवकाश का नकदीकरण - हाईकोर्ट का अहम फैसला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक अहम फैसले में हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि कर्मचारी को अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ नौकरी के दौरान ही मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद नहीं। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को सुनवाई के बाद मंजूर करते यह व्यवस्था दी।
इसके साथ ही युगलपीठ ने एकलपीठ का वह आदेश भी निरस्त कर दिया, जिसमें कर्मचारी के अर्जित अवकाश का नकदीकरण रिटायरमेंट के बाद करने के निर्देश दिए गए थे।यह अपील नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के प्रमुख सचिव व अन्य की ओर से दायर की गईं थीं। आवेदकों का कहना था कि बरगी के एक्जीक्यूटिव ंजीनियर के कार्यालय में मेकेनिकल ग्रेड-3 के पद से रिटायर हो चुके रामगोपाल शर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका वर्ष 2018 में दायर की थी। उन्हें नौकरीके दौरान अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ रिटायरमेंट के बाद देने से इंकार कर दिया गया था। एकलपीठ ने 24 जुलाई 2018 को अपना फैसला देते हुए याचिकाकर्ता रामगोपाल शर्मा को नकदीकरण का लाभ रिटायरमेंट के बाद देने के आदेश दिए थे। इसी आदेश को चुनौती देकर यह अपील सरकार की ओर से दायर की गई थी।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता विवेक रंजन पाण्डेय ने दलीलें रखीं। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अपने फैसले में मप्र वर्क चार्जड एण्ड कंटिनजेंसी पेड एम्प्लाई लीव रूल्स 1977 के नियम 4 का उल्लेख किया। युगलपीठ ने पूर्व में एक पुनर्विचार याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर एकलपीठ द्वारा 24 जुलाई 2018 को दिए फैसले को अनुचित बताकर खारिज कर दिया।
Created On :   28 Nov 2019 1:48 PM IST