जान की बाजी लगानेवाले पूर्व सैनिकों को अब अधिवास टैक्स राशि में मिलेगी राहत

Ex-servicemen who risk their lives will now get relief in domicile tax amount
जान की बाजी लगानेवाले पूर्व सैनिकों को अब अधिवास टैक्स राशि में मिलेगी राहत
गोंदिया जान की बाजी लगानेवाले पूर्व सैनिकों को अब अधिवास टैक्स राशि में मिलेगी राहत

डिजिटल डेस्क, गोंदिया। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा देश की सीमा पर तैनात जान की बाजी लगानेवाले पूर्व सैनिकों के लिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना सुप्रिमो बालासाहेब ठाकरे पूर्व सैनिक सम्मान योजना चलायी गयी है। योजना को राज्य की नगर परिषद, नगर पंचायत स्वराज्य संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों को अधिवास टैक्स की राशि में छूट दिया जाना है। योजना का लाभ उठाने के लिए नप के टैक्स विभाग में सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने आवेदन किया है। इस संदर्भ में नप ने बताया कि शिक्षा, रोजगार, वृक्षों से संबंधी टैक्स छोड़ शेष टैक्स में योजना के तहत लाभार्थियों को छूट दी जाएगी। शहर के विभिन्न इलाकों में निवास कर रहे 110 पूर्व सैनिकों ने नियम और शर्तों के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का बताया गया है। गौरतलब है कि राज्य के जिलों में अधिवास करनेवाले पूर्व सैनिकों ने देश की सीमा पर जान की बाजी लगाकर लाेगों की सुरक्षा की है। उनके कार्यों को विचाराधीन कर राज्य के ग्राम व नगर विकास विभाग द्वारा बालासाहेब ठाकरे की याद में पूर्व सैनिक सम्मान योजना चलायी गई है। राज्य की स्वराज्य संस्थाओं के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवास करनेवाले पूर्व सैनिक, सैनिक विधवा पत्नियों की संपत्तियों के टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है। शासन निर्णयानुसार राज्य में अधिवास करनेवाले संरक्षण दल के पूर्व सैनिक व सैनिक विधवा के लिए ग्रामविकास विभाग व नगर विकास विभाग द्वारा बालासाहेब ठाकरे पूर्व सैनिक सम्मान योजना चलायी जा रही है। निर्गमित आदेशों के तहत गोंदिया नगर परिषद द्वारा योजना को क्रियान्वित किया गया है। योजना के संदर्भ में बताया गया कि पूर्व सैनिक का अधिवास क्षेत्र में जन्म तथा 15 वर्षों से निवासरत होना जरूरी है। लाभार्थियों को जिले के जिला कल्याण विभाग द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। पात्र लाभार्थी को राज्य में एक ही स्थल पर स्थित संपत्ति के टैक्स पर छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ संबंधित पूर्व सैनिक व सैनिक विधवा के जीवित रहने तक दिया जाएगा। उसी तरह अविवाहित शहीद सैनिकों के परिवार में माता-पिता के जीवित रहने तक योजना के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा। शासन की योजना का लाभ उठाने के लिए नगर परिषद के टैक्स विभाग में बीते कुछ दिन में 110 पूर्व सैनिक लाभार्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किया है। लाभार्थियों को शासन की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कर्मियों ने कामों को शुरू कर दिया है। 

Created On :   25 May 2022 5:43 PM IST

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