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पहले किया प्रेम विवाह, अब बिना तलाक लिए पति ने की दूसरी शादी - कोर्ट ने दिए मामला दर्ज करने के आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पहली पत्नी से बिना तलाक लिये दूसरा विवाह करने वाले आरोपी रेल कर्मी व अन्य के खिलाफ जिला न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायिक दण्डाधिकारी अंजलि शाह ने परिवाद में बनाए गए सभी अनावेदकों की उपस्थिति के लिये 5-5 हजार रुपये के जमानती वारंट जारी कर मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की है। अधारताल पुराना कंचनपुर निवासी कविता सिंह की ओर से दायर इस परिवाद में कहा गया है कि 15 जनवरी 2015 को कटनी निवासी और रेलवे में कार्यरत रामसिंह उर्फ निहाल यादव के साथ गायत्री मंदिर में उसका विवाह उसके परिजनों व अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति में हुआ था। विवाह की सारी रस्में निहाल की दोनों बहने सुमित्रा, शशि ने पूरी की थी। शादी के बाद वह रामसिंह उर्फ निहाल के साथ कटनी में जाकर रहने लगी। विवाह के बाद कविता ने एक पुत्र को जन्म दिया। परिवाद में आरोप है कि कविता के गर्भवती रहने के दौरान रामसिंह ने दहेज के लिये उसे प्रताडि़त किया और उसे गर्भपात कराने का दवाब बनाने लगा। इसकी शिकायत कटनी के कोतवाली थाने में वर्ष 2015 में दर्ज करायी और उक्त मामला फिलहाल कटनी न्यायालय में लंबित है।
कुटुम्ब न्यायालय में विचाराधीन है मामला
इसके बाद दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना और भरण पोषण पाने कविता ने कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर में दायर किए। उक्त मामले कुटुम्ब न्यायालय में विचाराधीन हैं और कविता को भरण पोषण की राशि भी मिल रही है। इसकी पूरी जानकारी होने के बाद भी रामसिंह ने सतना में 18 अप्रैल 2016 को दूसरा विवाह कर लिया। इसकी शिकायत पुलिस में किये जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह परिवाद दायर किया गया है। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने भादंवि की धारा 494 व 506 के तहत प्रकरण दर्ज करके परिवाद में बनाए गए अनावेदकों की उपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
Created On :   24 Oct 2019 1:26 PM IST