आंध्र में छात्रा की सड़क पर चाकू मारकर हत्या

Girl student stabbed to death on road in Andhra pradesh
आंध्र में छात्रा की सड़क पर चाकू मारकर हत्या
Crime आंध्र में छात्रा की सड़क पर चाकू मारकर हत्या

डिजिटल डेस्क, गुंटूर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रविवार को एक चौंकाने वाली घटना में इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष की छात्रा की दिनदहाड़े एक अज्ञात हमलावर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। लिफ्ट के प्रस्ताव को ठुकराने पर हमलावर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसके गले और पेट पर छह जख्म देखे गए।

कुछ राहगीरों ने खून से लथपथ बच्ची को राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल का दौरा करने वाले गुंटूर के शहरी पुलिस अधीक्षक आरिफ हफीज ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि युवक ने पीड़िता पर हमला करने से पहले कुछ मिनट तक उससे बात की। उसने उसे देख रहे लोगों को उसके करीब न आने की धमकी भी दी और फरार हो गया।

स्वतंत्रता दिवस पर इस भीषण अपराध ने लोगों में आक्रोश को जन्म दिया। राज्य के गृहमंत्री एम. सुचरिता सरकारी सामान्य अस्पताल पहुंचे और हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुछ सुराग जुटाए हैं और विश्वास जताया है कि एक या दो दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि पुलिस पीड़िता के मोबाइल फोन का ताला खोलने की कोशिश कर रही है, जिससे जांचकर्ताओं को मदद मिल सके। उन्होंने लड़की के परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने घटना की निंदा की है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।उन्होंने पुलिस से आरोपी को दिशा एक्ट के तहत मामला दर्ज करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसे अधिक से अधिक सजा मिले। उन्होंने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की।

तेलुगू देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने लड़की की नृशंस हत्या की निंदा की और मांग की कि वाईएसआरसीपी सरकार दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

लोकेश ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि यह भयानक हत्या लगभग उसी समय हुई जब मुख्यमंत्री अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिशा अधिनियम और महिला सुरक्षा पर बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जगन रेड्डी का बहुचर्चित दिशा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसी काम का नहीं है।

आईएएनएस/ एसजीके

Created On :   15 Aug 2021 7:00 PM GMT

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