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ऑटो की धमाचौकड़ी पर शिकंजा कसने के मामले पर सुनवाई अब नवम्बर में

डिजिटल डेस्क जबलपुर। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा गया कि जबलपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो लगातार जारी रहेगी। सरकार की ओर से पेश किए गए ब्यौरे के मद्देनजर जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट और स्मार्ट कार्ड रीडर की प्रगति रिपोर्ट पेश करने सुनवाई नवम्बर माह के पहले सप्ताह तक के लिए मुल्तवी कर दी है।
कोई ठोस कदम उठा पाने में नाकाम
गौरतलब है कि सतना बिल्डिंग निवासी अधिवक्ता सतीश वर्मा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर इन चिकाओं में कहा गया है कि शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर चलने वाले ऑटो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे ऑटो न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था चौपट करते हैं, बल्कि इस हद तक सवारियों को बैठाते हैं कि हमेशा उनकी जान का खतरा बना रहता है। आवेदकों का आरोप है कि शहर की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने वाले ऑटो के संचालन को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन जिला प्रशासन अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा पाने में नाकाम रहा है। विगत 30 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो के खिलाफ कार्रवाई करने, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने और स्मार्ट कार्ड रीडर की खरीदी की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले पर मंगलवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सतीश वर्मा ने अपना पक्ष स्वयं रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर व उप महाधिवक्ता प्रवीण दुबे हाजिर हुए। महाधिवक्ता ने युगलपीठ को बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने 22 ऑटो जब्त किए हैं। इसी तरह आरटीओ ने 7 और पुलिस ने भी 200 ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की है। अन्य बिन्दुओं पर जवाब पेश करने सरकार की ओर से समय चाहा गया, जो युगलपीठ ने प्रदान करके सुनवाई मुल्तवी कर दी।