हाईकोर्ट: धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के आरोपियों की अपील खारिज

High Court: Appeal of accused of fraud and SC-ST Act dismissed
हाईकोर्ट: धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के आरोपियों की अपील खारिज
हाईकोर्ट: धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के आरोपियों की अपील खारिज



डिजिटल डेस्क जबलपुर।  मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के 6 आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। यह मामला सागर जिले का है। एकल पीठ ने आरोपियों की अंतरिम जमानत भी निरस्त कर दी है।
यह है मामला-
सागर निवासी परसराम अहिरवार के नाम पर 930 वर्गफीट की जमीन थी। उनकी मृत्यु 26 जुलाई 2010 को हो गई थी। मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी जमीन की वसीयत हरिराम अहिरवार और गोवर्धन अहिरवार के नाम पर कर दी थी। इसी दौरान सागर निवासी अमित जैन, निर्मला देवी, शरद जैन, धीरेन्द्र, रामजी कुशवाहा और संतोष सिंह ने फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करा ली। हरिराम और गोवर्धन अहिरवार की शिकायत पर जनवरी 2019 में आरोपियों के खिलाफ सागर के अजाक थाने में धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपियों की ओर से प्रकरण को खारिज करने के लिए अपील दायर की गई थी।
जाँच के बाद दर्ज हुआ था प्रकरण-
अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता एनपी चौधरी और अमित चौधरी ने तर्क दिया कि अजाक थाने द्वारा मामले की जाँच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने आरोपियों की अपील खारिज कर दी है।

 

Created On :   12 April 2021 4:49 PM GMT

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