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हाईकोर्ट ने नगर निगम से माँगी डेंगू रोकने के कामों की एक्शन टेकन रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरवी मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने जबलपुर नगर निगम को डेंगू रोकने के लिए किए जा रहे कामों की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को नियत की गई है।
यह है मामला
6 वर्ष 2018 में सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके साथ ही गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ है। साफ-सफाई नहीं होने से मच्छर पनप रहे हैं। इसकी वजह से शहर में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी फैल रही है।
निगम कर रहा रस्म अदायगी
अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि शहर के मध्य में स्थित भँवरताल पार्क के स्विमिंग पूल में पानी कई महीनों से भरा हुआ है। स्विमिंग पूल में मच्छर पनप रहे हैं। नगर निगम डेंगू रोकने के लिए मात्र रस्म अदायगी कर रहा है। केवल डीजल के धुएँ से मच्छरों को मारने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की फॉगिंग मशीनें खराब पड़ी हैं। इसके कारण प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंगू जबलपुर में फैल रहा है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने नगर निगम को डेंगू रोकने के लिए किए जा रहे कामों की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Created On :   28 Oct 2021 3:32 PM IST