दमोह के बहुचर्चित देवेन्द्र चौरसिया हत्याकाण्ड के आरोपी को शादी के लिए हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

High court granted interim bail to the accused for marriage
दमोह के बहुचर्चित देवेन्द्र चौरसिया हत्याकाण्ड के आरोपी को शादी के लिए हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
दमोह के बहुचर्चित देवेन्द्र चौरसिया हत्याकाण्ड के आरोपी को शादी के लिए हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । दमोह जिले की हटा तहसील में कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्याकाण्ड के आरोपी दीपेन्द्र सिंह उर्फ गोलू को हाईकोर्ट ने शादी के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने कहा है कि 15 दिनों के बाद आरोपी गोलू को संबंधित कोर्ट में सरेण्डर करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो निचली अदालत उचित कार्रवाई करे। आरोपी की जमानत अर्जी पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी । अभियोजन के अनुसार हटा में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए देवेन्द्र सिंह चौरसिया की 15 मार्च 2019 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हटा थाना पुलिस ने 26 लोगों को आरोपी बनाया था। मामले का मास्टरमाईंड दीपेन्द्र सिंह उर्फ गोलू को पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत का लाभ पाने गोलू की ओर से यह अर्जी दायर की गई थी। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता नम्रता अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की शादी 13 मार्च को होना है। गोलू के होने वाले ससुर कैंसर की बीमारी से पीडि़त हैं और वे जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी उससे (गोलू से) करना चाहते हैं। सबूत के तौर पर कोर्ट में शादी का कार्ड भी पेश किया गया। कोर्ट के निर्देश पर शासकीय अधिवक्ता सोम मिश्रा ने गोलू की शादी के सत्यापन को लेकर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने गोलू को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत का लाभ दिया।

Created On :   7 March 2020 1:46 PM IST

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