हाईकोर्ट: लैब टेक्नीशियन के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई निरस्त

High Court: NSAs action against lab technician canceled
हाईकोर्ट: लैब टेक्नीशियन के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई निरस्त
हाईकोर्ट: लैब टेक्नीशियन के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई निरस्त



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस अनिल वर्मा की डिवीजन बैंच ने रेमडेसिविर कालाबाजारी में उमरिया जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन दीपक गुप्ता के खिलाफ की गई एनएसए की कार्रवाई निरस्त कर दी है। डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता पर कार्रवाई करने के पूर्व विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
याचिका में कहा गया है कि 11 मई 2021 को पुलिस ने उमरिया जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत दीपक गुप्ता से रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन जब्त किए थे। याचिकाकर्ता पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया। मामले पर संज्ञान लेते हुए शहडोल के जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 12 मई 2021 को एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। अधिवक्ता योगेश सोनी ने तर्क दिया कि मप्र हाईकोर्ट की फुल बैंच के न्याय दृष्टांत के अनुसार एनएसए की कार्रवाई करने के पूर्व याचिकाकर्ता को जिला दंडाधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विचारण के उपरांत डिवीजन बैंच ने एनएसए की कार्रवाई निरस्त कर दी है।

 

Created On :   21 July 2021 4:24 PM GMT

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