आईजी को हाईकोर्ट का आदेश, बहू से खाली कराओ ससुर का घर - 60 दिनों का समय

High court order to IG, make father-in-laws house empty from daughter-in-law - 60 days time
आईजी को हाईकोर्ट का आदेश, बहू से खाली कराओ ससुर का घर - 60 दिनों का समय
आईजी को हाईकोर्ट का आदेश, बहू से खाली कराओ ससुर का घर - 60 दिनों का समय

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने जबलपुर आईजी को कहा है कि रिटायर्ड प्राचार्य का घर उनकी बहू से खाली कराया जाए। याचिकाकर्ता की बहू माता गुर्जरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला सोमवार को सुनाते हुए घर खाली करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है।
सराफा के सुनरहाई क्षेत्र में रहने वाले रतन चंद सोनी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उनके पुत्र संदीप ने अपनी मर्जी से सुनीता से वर्ष 1998 में विवाह किया था। चूंकि याचिकाकर्ता के पुत्र संदीप से अच्छे संबंध नहीं थी इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ किराए के कई घरों में रहने लगा। किराए के कई घरों में रहने के बाद एक दिन संदीप, याचिकाकर्ता के पास आया और उसने उनके घर के ऊपर के हिस्से में पत्नी के साथ रहने की इजाजत मांगी, जो उसे दे दी गई। याचिका में आरोप था कि याचिकाकर्ता के घर में रहने के कुछ समय बाद से ही सुनीता के बर्ताव में काफी बदलाव आने लगा। आरोप था कि सुनीता ने याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी का जीना दुश्वार कर दिया। सुनीता अपशब्दों का आरोपित तौर पर इस्तेमाल करती थी और उस दौरान वह अपने सास-ससुर के कमरे के दरवाजे बाहर से बंद कर देती थी।  अपने ही घर में शांति से रहने में नाकाम हो चुके याचिकाकर्ता ने बहू सुनीता से अपना घर खाली कराने यह याचिका दायर की थी। मामले पर हुई सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव, अधिवक्ता प्रवीण मिश्रा और सरकार की ओर से अधिवक्ता विक्रम जौहरी ने पैरवी की।
 

Created On :   12 May 2020 2:14 PM IST

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