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ड्राइवर के पास पैसे नहीं मिले तो केले से भरा ट्रक लूट ले गए - धराए आरोपी

डिजिटल डेस्क शहडोल/धनपुरी । हथियारबंद बदमाशों ने पहले चालक से लूट का प्रयास किया। उसके पास पैसे नहीं मिले तो केला से भरा ट्रक ही लूट ले गए। घटना सिंहपुर थानांतर्गत पतखई घाट में गुरुवार तड़के 3 बजे हुई। वाहन को बदमाश धनपुरी ले गए थे। कुछ घंटों बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
10 हजार रुपयों की मांग की
बुरहानपुर से 420 कैरेट केला लोड ट्रक शहडोल के रास्ते सीधी जा रहा था। सुबह पतखई घाट के पास दो मोटर सायकिल पर सवार तीन व्यक्तियों ने ओवरटेक कर ट्रक को रूकवाया। कट्टा व चाकू की नोक पर ड्रायवर शान्ताराम धुर्वे 40 वर्ष पिता कृष्णाजी धुर्वे निवासी मारूड थाना पाढुराना जिला छिंदवाड़ा एवं कन्डेक्टर प्रशांत ठोके से 10 हजार रुपयों की मांग की। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। जिस पर उनके साथ मारपीट कर मोबाईल, गाडी के कागजात छीन लिए। इसके बाद हथियारों की नोक पर ट्रक धनपुरी ले गए। कच्छी मोहल्ला में कब्रिस्तान के पास ट्रक से केला अनलोड कराने लगे। इसी बीच चालक आरोपियो को चकमा देते हुए थाना धनपुरी पहुंच गया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदीप सोनी द्वारा तत्काल पुलिस बल के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे। पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले। घेराबंदी करते हुए आरोपीगण हैदर अली मन्सूरी 25 वर्ष पिता मो. इस्लाम निवासी वार्ड नंबर 17 गोल बाजार धनपुरी, दीनू उर्फ शिवाकान्त 32 वर्ष पिता बीरवली पाल निवासी वार्ड नंबर 16 गोल बाजार धनपुरी तथा गोलू उर्फ सुनील सेंगर 26 वर्ष पिता स्व. गिरजा सिंह निवासी इमामबाडा के पास धनपुरी को गिरफ्तार कर लूटा गया मशरूका मोबाईल, केला से लदा ट्रक बरामद किया जाकर से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकिल (एमपी 18 एमके 5759) व 12 बोर का देशी कट्टा, एक धारदार लोहे का चाकू जप्त किया गया है। कार्यवाही में एसएल धुर्वे, एनएल प्रजापति, गुलाम हुसैन, पीसी मिश्रा, बालेन्द्र सिंह, राजा भइया बागरी, सतीश चौरसिया, जयकृष्ण चतुर्वेदी, जयवेन्द्र सिह, मो. जाहिद, गजेन्द्र सिह चालक की भूमिका रही।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।