Shahdol News: कहीं विद्युत पोल पर कब्जा तो कहीं खुले ट्रांसफार्मर

कहीं विद्युत पोल पर कब्जा तो कहीं खुले ट्रांसफार्मर
  • नियमों को धता बताती व्यवस्था पर संबंधित विभागों की उदासीनता कभी भी बन सकती है जानलेवा
  • शहर के मॉडल रोड में डिवाइडर के बीच एवं फुटपाथ वाले हिस्से में लगे अधिकांश ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं।

Shahdol News: विद्युत विभाग, नगरपालिका और जिला प्रशासन की नियमों को धता बताती व्यवस्था कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। संवदेनशील बिजली के मामले मेें शहर में ही नियमो से खिलवाड़ हो रहा है। दर्जनों जगहों पर लोगों ने विद्युत पोलों से सटाकर घरों की दीवार तान ली है, तो कहीं एलटी लाइन को लकड़ी का टेक बनाकर छत से दूर कर दिया गया है।

ऐसी स्थिति मकान में रहने वालों के लिए ही घातक साबित हो सकती है। एलटी एवं हाई टेंशन लाइनों को पेड़ों ने घेर रखा है। शहर में अनेक स्थानों पर ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं। इस खतरे को जानबूझकर अनदेखा करने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में छिंदवाड़ा में हुई दर्दनाक घटना विभाग की लापरवाही को ही दर्शा रहा है।

शहर की ऐसी है स्थिति

शहर के मॉडल रोड में डिवाइडर के बीच एवं फुटपाथ वाले हिस्से में लगे अधिकांश ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं। सब्जी मंडी, एमएलबी स्कूल के सामने व अन्य जगहों पर ट्रांसफार्मर के नीचे ही दुकानें लगाई जाती हैं। गंज के पास रिफ्यूजी कालोनी में गई मकान हाईटेंशन व एलटी लाइन के बहुत करीब हैं। न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी में कई मकान पोल से सटकर बने हैं तथा छत आगे तक बढ़ाने के लिए एलटी लाइन में टेक लगाकर आगे कर दिया गया है।

हादसों के बाद भी नहीं चेते

कुछ महीने पहले कोटमा रोड घी बाड़ा के पास छत में चढ़ा एक युवक उस समय करंट से मृत हो गया था, जब वह लोहे की छड़ लेने चढ़ा था। शिवम कालोनी में छत की ढलाई के दौरान ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया एक मजदूर जान से हाथ धो बैठा था। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी नगरपालिका द्वारा एनओसी देने के पहले स्थिति का परीक्षण नहीं किया जाता। विद्युत विभाग मेंटिनेंस के नाम पर महज खानापूर्ति ही करता है।

यह है नियम

> मकान के ऊपरी हिस्से से एलटी लाइन 8 फीट, 11 केवी लाइन 10 फीट व 33 केवी लाइन 12 फीट दूर होनी चाहिए।

> मकान की दीवार से एलटी लाइन 4 फीट, 11 केवी लाइन 6 फीट व 33 केवी लाइन 8 फीट दूर होना चाहिए।

> किसी ट्रांसफार्मर से हाईटेंशन की दूरी 2.80 मीटर होनी चाहिए।

> बिना परमीशन विद्युत लाइन के नीचे या पास में मकान निर्माण के दौरान मृत्यु होने पर स्वामी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज करने का प्रावधान है।

नियमों की अवहेलना पर 12 लोगों को नोटिस दी जा चुकी है। तारों से पेड़ों को हटाया जा रहा है। बारिश के दिनों में इंडक्शन ज्यादा रहता है इसलिए जितना हो सके विद्युत तारों से दूर रहना चाहिए। घटना होने पर नजदीकी कार्यालय या 1912 में सूचना देना चाहिए।

दिनेश तिवारी, ईई विद्युत मंडल

शहरी क्षेत्र मेें जल्द ही सर्वे कराया जाएगा, जिन लोगों ने भी एनओसी का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।

अक्षत बुंदेला, सीएमओ नपा

Created On :   26 Jun 2025 2:57 PM IST

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