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जंगल में चल रही थी अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री, पुलिस ने माना छापा

डिजिटल डेस्क जबलपुर। अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पनागर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर समीपी ग्राम डोंगर बड़ेरा के जंगल में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। छापे के दौरान पुलिस ने कैनों में भरी करीब 60 लीटर कच्ची शराब व ड्रमों में भरकर रखा गया 12 सौ लीटर लाहन पकड़ा और कार्रवाई करते हुए उसे नष्ट कर दिया है।
इस संबंध में टीआई आरके सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने डोंगर बड़ेरा के जंगल की घेराबंदी की और तालाब किनारे एक व्यक्ति को प्लास्टिक कैन लिए हुए पकड़ा। पकड़े गये आरोपी पूरन लाल केवट निवासी पिपरिया कुशनेर से पूछताछ किए जाने पर उसने शराब तैयार कर बेचना कबूल किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर ही कैनों और कुप्पियों में भरकर रखी गयी करीब 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गयी। वहीं 6 ड्रमों में भरा करीब 12 सौ लीटर लाहन नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान सउनि रोहणी शुक्ला, आरक्षक नरेन्द्र चौरिया, रूपेश सहरो, विकास शर्मा, प्रवीण कौशिक, विनोद शर्मा, सैनिक देशपाल एवं नारायण मिश्रा आदि मौजूद थे।
तस्करों की धरपकड़ जारी
अभियान के दौरान पुलिस ने रांझी क्षेत्र बिलपुरा तालाब के पास मुकेश पटैल को पकड़कर उससे 5 लीटर, लार्डगंज पुलिस ने अभिषेक रैकवार से 4 लीटर, ओमती पुलिस ने मुरारी लाल आहूजा से 1 अंग्रेजी शराब की बॉटल, गोहलपुर पुलिस ने योगेश विश्वकर्मा से 4 बॉटल अंग्रेजी शराब, गाजी नगर में मुन्ना उर्फ शौकत अली से 40 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।