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10 करोड़ के क्लेम के लिए नहीं लगानी होगी दिल्ली की दौड़ , कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अब नगरवासियों को 10 करोड़ के क्लेम के लिए दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव का दावा अधिकारियों ने किया है। नए एक्ट के अनुसार अब 1 से 10 करोड़ तक की धोखाधड़ी का क्लेम नागपुर के सर्किट बेंच में ही दर्ज हो सकेगा। 1 जनवरी 2020 से यह लागू होनेवाला है। अब तक यहां 20 लाख से 1 करोड़ तक का ही क्लेम होता था।
ऐसी है व्यवस्था
उल्लेखनीय है कि विक्रेताओं की ओर से ग्राहकों की होनेवाली धोखाधड़ी को कम करने के लिए शहर, ग्रामीण व विदर्भ लेवल पर ग्राहक मंच बनाया गया है। नागपुर शहर के लिए जिला ग्राहक शिकायत मंच नागपुर, नागपुर जिले के लिए ग्रामीण ग्राहक शिकायत मंच व विदर्भ स्तर पर राज्य ग्राहक आयोग (सर्किट बेंच, नागपुर) के कार्यालय हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत उक्त सभी कार्यालय में धोखाधड़ी का क्लेम दर्ज करने के लिए एक सीमा रखी गई है। उपरोक्त एक्ट के तहत जिला ग्राहक मंच नागपुर में 20 लाख तक व राज्य ग्राहक आयोग (सर्किट बेंच नागपुर) के तहत 20 लाख से 1 करोड़ तक का क्लेम दर्ज होता था। इससे ज्यादा के क्लेम के लिए नगरवासियों को राष्ट्रीय ग्राहक आयोग दिल्ली जाना पड़ता था। ऐसे में कई बार बड़े धोखाधड़ी के मामले दब कर रह जाते थे, क्योंकि दिल्ली जाकर प्रक्रिया पूरी करना हर किसी के लिए संभव नहीं था।
बढ़ेंगे मामले
प्रशासकीय इमारत क्रमांक-1 में जिला ग्राहक मंच नागपुर का कार्यालय है। प्रति वर्ष यहां एक हजार तक मामले दर्ज होते हैं। क्लेम राशि बढ़ाने से अब यहां मामले बढ़ते नजर आएंगे।
संशोधन हुआ है, लेकिन अभी लागू नहीं
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में संशोधन हुआ है, लेकिन अभी यह लागू नहीं हो सका है। जल्दी लागू होने की उम्मीद की जा सकती है, जिसके बाद क्लेम की राशि बढ़ेगी। -न.भ. उगोकार, प्रबंधक, जिला ग्राहक मंच नागपुर
Created On :   6 Nov 2019 11:41 AM IST