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वित्तीय अनियमितता की शिकायत कलेक्टर से करने के निर्देश - मैहर तहसील की ग्राम पंचायत तिलौरा का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने मैहर तहसील की ग्राम पंचायत तिलौरा में 7 लाख 90 हजार 896 रुपए की वित्तीय अनियमितता की शिकायत सतना कलेक्टर से करने के निर्देश दिए हैं। सतना कलेक्टर शिकायत पर विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस निर्देश के साथ डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है। मैहर की ग्राम पंचायत तिलौरा के पंच महेश प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि जनपद पंचायत के सीईओ और पंचायत सचिव ने मिलकर अनुचित तरीके से पंचायत के खाते से 7 लाख 90 हजार 896 रुपए निकाल लिए। इस मामले की शिकायत पर जाँच भी की गई थी। पंचायत सचिव ने स्वीकार किया था कि उसने गलत तरीके से राशि निकाली है। अधिवक्ता विनोद कुमार दुबे ने तर्क दिया कि इस मामले की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने मामले की शिकायत कलेक्टर से करने के निर्देश दिए हैं।
Created On :   13 Jan 2021 2:45 PM IST