कोलार नपा के भोपाल ननि में विलय पर जवाब के लिए मिला समय

Kolar Nappa got time to reply on merger with Bhopal Nanny
कोलार नपा के भोपाल ननि में विलय पर जवाब के लिए मिला समय
कोलार नपा के भोपाल ननि में विलय पर जवाब के लिए मिला समय

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने कोलार नगर पालिका को भोपाल नगर निगम में विलय किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की गई है। यह याचिका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री की ओर से दायर की गई है। याचिका में कोलार नगर पालिका को भोपाल नगर निगम में विलय किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कोलार नगर पालिका को भोपाल नगर निगम में विलय किए जाने के संबंध में अभी तक दावे और आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया है। ऐसे में भोपाल नगर निगम चुनाव के लिए 16 अक्टूबर 2020 को वार्डों का आरक्षण कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि जब तक कोलार नगर पालिका का भोपाल नगर निगम में विलय के दावों और आपत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाता है, तब तक भोपाल नगर निगम के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शांतनु सक्सेना और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
 

Created On :   21 Jan 2021 9:24 AM GMT

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