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5 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास ,7 हजार जुर्माना

डिजिटल डेस्क, सतना। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 5 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मूलत: पन्ना के पवई निवासी जितेन्द्र तिवारी उर्फ जीतू पिता रमेश (हाल मुकाम टिकुरिया टोला) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 7 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। दंड की ये राशि पीड़िता को दी जाएगी। पीआरओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने ये जानकारी दी।
क्या है पूरा मामला
प्रकरण के मुताबिक वर्ष 2018 की 18 फरवरी को कोलगवां थाने में पीडि़ता की मां की शिकायत पर आरोपी जितेन्द तिवारी उर्फ जीतू के खिलाफ 5 साल की बालिका से दुष्कर्म और रिपोर्ट कराने पर खत्म कर देने की धमकी के आरोप में आईपीसी के सेक्सन 342,366,376,376भाग 2, 506 और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अभियोजन की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह ने पक्ष रखा
नर्स ने नदी में कूदकर की आत्महत्या
सतना बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही नर्स ने मंदाकिनी नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। नयागांव पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक केल्हौरा निवासी मनीषा रावत अपने 2 बच्चों के साथ जानकीकुंड में निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। लेकिन टीबी की बीमारी के कारण दिन-प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही थी। पति भी दिल्ली में रहकर काम करता था। मुश्किल हालातों से जूझ रही मनीषा की हिम्मत 25 जुलाई को जवाब दे गई। उसने सुसाइड नोट में बीमारी समेत तमाम परेशानियों के चलते आत्महत्या की बात लिखी और रात 8 बजे घर से निकल गई।
रात भर चली तलाश
काफी देर बाद मकान मालिक बाजार से लौटा तो मनीषा के बच्चे रोते मिले, जिनसे पूछताछ के बाद अंदर जाकर सुसाइड नोट देखा तो सकते में आ गया। तुरंत ही उसने विधायक और पुलिस को सूचित किया, लेकिन पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह जानकीकुंड के पास ही महिला की तलाश नदी में मिली। तब परिजन को सूचना देकर शव को मरचुरी में रखवा दिया गया।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।