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नकाबपोशों ने दिन दहाड़े लूट ली महिला की चेन - कोतवाली थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन-दहाड़े बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने मक्रवाहिनी मंदिर के पास अपनी बेटी के साथ जा रही महिला के गले में झप्पटा मारकर सोने की चेन लूट ली। लुटेरों ने सघन बस्ती वाले इलाके में बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और पलक झपकते ही गायब हो गये। लूट की शिकार महिला ने घटना से अपने पति को अवगत कराया और फिर थाने पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस ने आसपास नाकाबंदी कराई लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग सका। सूत्रों के अनुसार बड़ा फुहारा घमंडी चौक के पास रहने वाली महिला श्रीमती रानी जैन उम्र 48 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दोपहर साढ़े 4 बजे के करीब अपनी बेटी मुस्कान उम्र 23 वर्ष के साथ अपनी ननद के घर पारिजात बिल्डिंग जा रही थी। दोनों जब पानदरीबा मक्रवाहिनी मंदिर के पास पहुँचीं तभी पीछे से बाइक सवार तीन युवक आये और अचानक बीच में बैठे लड़के ने गले में झप्पटा मारकर गले में पहनी हुई सोने की चेन लूट ली। महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस हुलिया के आधार पर लुटेरों की पतासाजी में जुटी है।
भागते समय भिडऩे से बचे
महिला ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने शोर मचाया तो कुछ राहगीरों ने लुटेरों का पीछा किया इस दौरान भागने की हड़बड़ी में वे चौरसिया किराना दुाकन के पास भिडऩे से बचे उसके बाद गुरु तिराहा की ओर भाग गये। तीनों आरोपी काले रंग की स्प्लैंडर में सवार थे और उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष होगी।
कैमरे में कैद हुई बाइक
घटना की जानकारी लगने पर एएसपी अमित कुमार थाने के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे और लुटेरों के भागने के रास्ते पर लगे सीसीटीव्ही कैमरों की जाँच कराई गयी। जानकारों के अनुसार लुटेरों की बाइक कैमरे में कैद हो गयी है उस आधार पर आगे के कैमरे खँगालकर अज्ञात लुटेरों की तलाश की जा रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।