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वकील के खिलाफ कदाचरण की कार्रवाई अवैध -बार काउंसिल सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने सचिव से मांगा स्पष्टीकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा-35 के तहत अधिवक्ता सीएम तिवारी को स्टेट बार काउंसिल के सचिव प्रशांत दुबे द्वारा दिए गए कदाचरण के नोटिस को काउंसिल के सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने अवैध बताकर निरस्त कर दिया है। श्री सिंह ने सचिव को नोटिस जारी करके उन्हें तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने कहा। साथ ही यह भी कहा है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने पर सचिव के खिलाफ ही कार्रवाई का निवेदन महाधिवक्ता से किया जाएगा। गौरतलब है कि भोपाल में आयोजित होने वाले एसबीसी के कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ता सीएम तिवारी ने चुनाव का हवाला देते हुए महाधिवक्ता को ज्ञापन देकर उक्त कार्यक्रम को रोके जाने की मांग की थी। इसको कदाचरण बताते हुए बार काउंसिल के सचिव प्रशांत दुबे ने अधिवक्ता सीएम तिवारी को अधिवक्ता अधिनियम-35 के तहत नोटिस देकर इंदौर अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने कहा था।
अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करें
शुक्रवार को बार काउंसिल के सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने सचिव द्वारा की गई कार्रवाई को उनके अधिकारी क्षेत्र के बाहर बताते हुए शून्य घोषित की। इसके साथ ही श्री सिंह ने अनुशासन समिति इंदौर के सदस्यों से भी आग्रह किया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के कारण वे अधिवक्ता श्री तिवारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करें।
Created On :   5 Oct 2019 1:43 PM IST