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सडक़ दुर्घटना के मामले में मोटर साइकिल चालक को सुनाई गई सजा
डिजिटल डेस्क,पन्ना। तेज रफ्तार से मोटर साइकिल चलाते हुए फरियादी को घायल करने की घटना के मामले में आरोपी दीपक पाल पुत्र जगदीश पाल उम्र २६ वर्ष निवासी ग्राम खजरी थाना शाहनगर को दोषी पाते हुए न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई द्वारा सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा २७९ में ०१ माह सश्रम कारावास ५०० रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा ३३८ में ०३ माह का सश्रम कारावास १००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन के अनुसार आहत छोटेलाल द्वारा शाहनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह दिनांक १९ जून २०१६ को दोपहर १:३० बजे बोरी का बाजार करने के वह आटो का इंतजार कर था तभी आरोपी चालक द्वारा मोटर साइकिल से उसे टक्कर मार दी। जिससे उसके दाहिने पैर दाहिने हांथ, पखौर एवं सिर में दाहिने तरफ चोटे आई थीं।
Created On :   1 March 2022 12:59 PM IST