बड़वानी: धार्मिक आयोजनों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी नए आदेश जारी सभी को त्यौहारों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा

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बड़वानी: धार्मिक आयोजनों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी नए आदेश जारी सभी को त्यौहारों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा

डिजिटल डेस्क, बड़वानी। बड़वानी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी नये निर्देशो के संबंध में नवीन आदेश निम्नानुसार जारी किया है। जारी इस नवीन आदेशानुसार अब जिले में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। जारी आदेश है इस प्रकार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा/ताजिए की ऊचाई पर पूर्व में जारी आदेश अनुसार प्रतिबंध समाप्त किया जाता हैं। प्रतिमा/ताजिये के लिए पांडाल का आकार अधिकतम 30 ग 45 फीट नियत किया जाता है। झांकी निर्माता ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करे, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति व्दारा किया जाएगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किये जाना आवश्यक होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उर्पयुक्त स्थानों का चयन करना सुनिश्चित करेंगे ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड हो। विसर्जन की विक्रेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी अनुविभाग स्तर पर शांति समिति तथा अनुविभाग स्तरीय क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नही होगा। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति व्दारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के उपरान्त होने वाले इन आयोजनों में संख्या की सीमा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व्दारा नियत की जा सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियांे, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालू / दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर के प्रयोग के साथ ही राज्य शासन व इस कार्यालय व्दारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाना होगा। समस्त दुकानो को रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरा, भोजनालय, राशन एवं खान-पान से संबंधित दुकाने 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत दुकानों का निरन्तर निरीक्षण करायेंगे। दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वे स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक-एक गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वालें संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

Created On :   8 Oct 2020 2:10 PM IST

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