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किन आधारों पर दूसरे जिले के डॉक्टर भेजे जा रहे इन्दौर ?

हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को सरकार से उचित निर्देश प्राप्त करने कहा, अगली सुनवाई जून के पहले सप्ताह में
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दूसरे जिलों में पदस्थ डॉक्टरों को किन आधारों पर इन्दौर जिले में ट्रांसफर किया जा रहा है? प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ 9 डॉक्टरों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को इस बारे में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने कहा है। अगली सुनवाई जून माह के पहले सप्ताह में होगी।
बैतूल के जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ डॉ. जगदीश घोरे व 8 अन्य की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि प्रदेश शासन ने 11 अप्रैल 2020 को प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पदस्थ कुल 32 डॉक्टरों का ट्रांसफर इन्दौर में किया था, ताकि वे वहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज कर सकें। याचिका में आरोप है कि इस आदेश के बाद 7 डॉक्टरों की डयूटी तो निरस्त कर दी गई, लेकिन शेष डॉक्टरों को अभी भी बिना आराम दिए ड्यूटी कराई जा रही, जो अवैधानिक है। मामले पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वीडीएस चौहान ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने शासकीय अधिवक्ता को शासन से निर्देश लेकर पक्ष रखने कहा।
Created On :   21 May 2020 2:43 PM IST