- लोग आजकल मुंह पर ताला लगाने की सलाह दे रहे हैं: अमिताभ बच्चन
- किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति से खुश नहीं, मगर जारी रखेंगे बातचीत : टिकैत
- हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
- भारत में कोरोना के 15,590 नए मामलों की पुष्टि, 191 मौतें
- मप्र सरकार पन्ना की हीरा खदान को चालू रखने को राजी
ढाबा में टकरा रहे जाम, शराब परोस रहे होटल और ढाबे पर पुलिस ने मारा छापा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व विविध थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल व ढाबों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 26 शराबियों पर कार्रवाई की गई। आरोपियों में अपनी होटल व ढाबों पर शराबियों को सेवा देने वाले संचालक भी शामिल है। सदर क्षेत्र के गजानन सावजी भोजनालय, जरीपटका क्षेत्र के सिंध-मराठा सावजी व पांचपावली के काश्मीरी रेस्टॉरेंट व पिंटू ढाबा पर छापा मारा गया। इन सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में अवैध तरीके से शराब बैठकर शराब पी रहे थे। इस बारे में गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। होटल मालिक विनय नित्यानंद जायस्वाल, संतोष भारत हरियानी, हरजिंदर सिंग हरवनसिंग परमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह सभी होटल मालिक अवैध तरीके से शराब पीने देने के लिए शराबियों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। होटल कश्मीर का मालिक फरार हो गया।
ये सभी पीने बैठे थे शराब
होटल व ढाबों पर बैठकर शराब पीने वाले शराबियों में सूर्यप्रकाश दीनानाथ ठाकुर, मोहनीश बिबर वालदे, मेहेर प्रकाश नत्थूराम वर्मा, सरफरोश समशेर खान, सचिन सुरेश फुलबांधे, राजेंद्रसिंग हरवनसिंग परमार, बादल उत्तम कुर्वे, हेमंत शिवाजी मेश्राम, नितीन हरिशचंद्र रामटेके, अनिल हीरालाल कुलवेती, रॉकी हैरी फ्रांसिस, रत्नाकर अनिल रोडगे, रोशन चिरकुट कापसे, प्रदीप सहदेव कापसे, विकास मनोहर प्रधान, दिनेश हीरामन वाघमारे, अनुश अनिल मोरे, अश्विन अशोक खांडेकर, कुणाल भाऊराव गोंडाने को हिरासत में लेकर उनका मेयो अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। इन सभी के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी की धारा 68 व 84 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
शहर पुलिस आयुक्त डा. भूषणकुमार उपाध्याय व पुलिस परिमंडल 5 के उपायुक्त नीलोत्पल , राज्य उत्पादन शुल्क विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे व अधीक्षक प्रमोद सोनोने के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक रावसाहेब कोरे व अशोक शितोले ने सहयाेगियों के साथ मिलकर की। पुलिस निरीक्षक केशव चौधरी, द्वितीय पुलिस निरीक्षक राजेश मोहोड़, सागर धिड़से, नरेंद्र बोलधणे, राहुल आंबोरे, बालू भगत, एएसआई कवडू रामटेके, सिपाही रमेश कांबले, महादेव कांगणे, रेशमा मते, अमोल बोथले, विशाल निकुरे, प्रभाकर मानकर ने कार्रवाई में सहयोग किया। शराब पीने वाले शराबियों से 5 हजार रुपए जुर्माना व सेवा देने वाले होटलों व ढाबों के मालिकों से 25 हजार रुपए जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है। इसके साथ ही तीन वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान है।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।