तीन माह में हटाएं सरकारी जमीन से अतिक्रमण

Remove encroachment from government land in three months
तीन माह में हटाएं सरकारी जमीन से अतिक्रमण
तीन माह में हटाएं सरकारी जमीन से अतिक्रमण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ कलेक्टर को निर्देश दिया है कि जिले के डुमरऊ क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को एक माह के भीतर कलेक्टर के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन पेश करने के लिए कहा है, इस निर्देश के साथ डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है। टीकमगढ़ के डुमरऊ वार्ड नंबर-24 निवासी गोरेलाल यादव की ओर वर्ष 2018 में दायर याचिका में कहा गया है कि डुमरऊ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। इस मामले में टीकमगढ़ कलेक्टर और सागर संभागायुक्त को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने कहा कि इस मामले में वर्ष 2018 में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया है। डिवीजन बैंच ने तीन माह में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने पक्ष प्रस्तुत किया। 

Created On :   20 Feb 2021 9:28 AM GMT

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