30 जून को रिटायर कर्मचारी 1 जुलाई से मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार

Retired employees on 30 June entitled to increments from 1 July
30 जून को रिटायर कर्मचारी 1 जुलाई से मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार
30 जून को रिटायर कर्मचारी 1 जुलाई से मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार

रिटायर्ड इंस्पैक्टर की याचिका पर एकलपीठ द्वारा दिए फैसले पर युगलपीठ ने लगाई मुहर, सरकार की अपील की खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी को 1 जुलाई से मिलने वाले इंक्रीमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने इस मत के साथ एकलपीठ द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील खारिज करके कहा कि कर्मचारी 1 जुलाई से मिलने वाले इन्क्रीमेंट को पाने का हकदार है। गौरतलब है कि जबलपुर के विजय नगर में रहने वाले रिटायर्ड पुलिस इंस्पैक्टर राजेन्द्र प्रसाद तिवारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके कहा था था कि वे 1 जुलाई 2015 को रिटायर हो गए थे। वार्षिक वेतनवृद्धि पाने उन्होंने विभाग को आवेदन दिया, जो यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वे 30 जून 2015 को रिटायर हो गए हैं, इसलिए उन्हें 1 जुलाई 2015 से मिलने वाले इन्क्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा सकता। एकलपीठ ने 3 दिसंबर 2019 को अपना फैसला सुनाते हुए सरकार को कहा था कि वो याचिकाकर्ता को इन्क्रीमेंट का लाभ 6 प्रतिशत ब्याज के साथ दे। इस फैसले को चुनौती देकर सरकार की ओर से यह अपील दायर की गई थी। आवेदक कर्मचारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह और अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पैरवी की।
 

Created On :   18 March 2020 8:12 AM GMT

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