पुलिस का वाहन रुकवाकर कर्मचारियों पर रॉड से हमला

Rod attacked the employees by stopping the police vehicle
पुलिस का वाहन रुकवाकर कर्मचारियों पर रॉड से हमला
जुर्रत पुलिस का वाहन रुकवाकर कर्मचारियों पर रॉड से हमला

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. अपनी जान की बाजी लगानेवाले खाकी वर्दीधारियों को ड्यूटी निभाते समय कैसी-कैसी आफतों का सामना करना पड़ता है, उसका ज्वलंत उदाहरण बुधवार को संजय नगर के आंबेडकर चौक पर लोगों ने देखा जब एक व्यक्ति ने पुलिस के वाहन के सामने अपनी कार अड़ाकर उन्हें रुकने पर विवश कर दिया। इतना ही नहीं कर्मचारियों पर रॉड से हमला करने से भी वह बाज नहीं आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया शहर पुलिस थानाअंतर्गत आनेवाले संजयनगर के आंबेडकर चौक पर कुडवा गोंदिया निवासी आरोपी वीरेंद्र राजेंद्र हरिणखेडे(33) ने कार से पुलिस कर्मियों के वाहन को सड़क पर अड़ाकर अभद्र व्यवहार करते हुए लोहे के रॉड से हमला कर घायल किए जाने का मामला बुधवार 16 फरवरी को दोपहर 4.25 बजे के दौरान सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां न्यायालय ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भंडारा कारागृह भेज दिया है। पुलिस ने मौके से स्विफ्ट डिझायर कार व रॉड जप्त किया है। 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कर्मी फरियादी नीलेशकुमार रूपचंद बाडणे(37), पुलिस शिपाई महेंद्र ताजने व पुलिस नायक सोनवाने तीनों कर्तव्य पर तैनात रहकर शासकीय बोलेरो वाहन 112 क्रमांक एमएच.35-ए-आर-2211 से लाउडस्पीकर्स बंद करने के लिए छोटा गोंदिया के दत्त मंदिर निवासी रमेश बिसेन के घर पहुंचे थे। इस समय कुडवा निवासी आरोपी वीरेंद्र हरिणखेडे ने फरियादी निलेश बाळणे व स्टॉप कर्मियों से अभ्रदव ्यवहार किया। इतना ही नहीं तो विवाद करते हुए शासकीय काम में बाधा निर्माण किया। मौके पर पुलिस ने जोर-जोर से बज रहे लाउड स्पीकर्स को बंद कर कर्तव्य निभाया। इस बात से बौखलाएं आरोपी ने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमएच-12-ईएक्स-8959 से पुलिस के वाहन को संजय नगर इलाके के आंबेडकर चौक पर अड़ाया। वाहन में सवार पुलिस कर्मी सोनवाने पर रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों को धक्कामुक्की कर चोट पहुंचाते हुए वर्दी उतारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 353, 332, 341, 186, 189 सहधारा 37(1)(अ),135 महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके पर अरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए लोहे की रॉड व कार को पुलिस ने जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक व्होंडे, पुलिस कर्मी अनिल कोरे कर रहे हंै।

Created On :   17 Feb 2022 5:37 PM IST

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