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स्मैक के लिए रूम पार्टनर की हत्या,मिली उम्र कैद
डिजिटल डस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक पटेल ने स्मैक के लिए रूम पार्टनर की हत्या करने वाले दिलीप तिवारी को उम्र कैद और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने स्मैक के लिए साथी छात्र की हत्या की है, इसलिए सजा में नरमी नहीं बरती जा सकती। गढ़ा थाने की ओर से प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार अनूपपुर निवासी दिलीप तिवारी और उमरिया निवासी पीयूष तिवारी पॉलीटेक्निक के छात्र थे। दोनों सुप्तेश्वर मंदिर के पास एकता विहार में किराए का कमरा लेकर रहते थे। 17 अक्टूबर 2018 को शाम 4 बजे पीयूष तिवारी और उनके बाजू में रहने वाला रवि पासी कमरे में बैठे हुए थे, तभी दिलीप तिवारी कमरे में आया और उसने पीयूष तिवारी से पूछा कि उसकी स्मैक कहाँ रखी हुई है। पीयूष ने कहा कि उसे नहीं मालूम। इस पर दिलीप ने पीयूष के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दिलीप ने पीयूष के सिर पर लोहे के सिलबट्टे से वार कर दिया। इससे पीयूष की मौत हो गई। एजीपी प्रमोद पांडे ने तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी ने स्मैक के लिए अपने रूम पार्टनर की हत्या है।
चीफ मैनेजर के आवेदन का करो निराकरण - मप्र हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया भोपाल के महाप्रबंधक को निर्देश दिया है कि बैंक ऑफ इंडिया नेपियर टाउन शाखा जबलपुर में पदस्थ चीफ मैनेजर विजय कुमार गावंली के स्थानांतरण के अभ्यावेदन के हर पहलू पर गौर करने के बाद 15 दिन में निराकरण किया जाए। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। गावंली की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनका तबादला 31 मार्च 2021 को जबलपुर से खंडवा कोरोना संक्रमण के दौरान कर दिया गया। याचिकाकर्ता भी कोरोना संक्रमण का शिकार था। इसके बाद भी उसे रिलीव कर दिया गया।
Created On :   12 Oct 2021 3:29 PM IST