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वेतन के 8 हजार रुपए देने के लिए मांगी 1 हजार रुपए की रिश्वत, प्राचार्य गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क,नागपुर। सावनेर पहलेपार स्थित आईटीआई के श्रेणी वन प्राचार्य व उनके सहयोगी को कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक से एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई आईटीआई महाविद्यालय में गुरुवार को शाम 5 बजे की गई। आरोपी प्राचार्य का नाम सुभाष शिवलागी पेदापल्लीवार (56) नागपुर निवासी व रविकिशन हेमंत कुमार रुषिया (24) पहलेपार सावनेर निवासी है। नागपुर हुड़केश्वर निवासी कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक से गत 15 दिन पूर्व सावनेर के महाविद्यालय में प्राचार्य ने घंटे के हिसाब से 15 दिन का वेतन 8 हजार रुपए देने के लिए 1 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।पिछले कुछ दिनों से कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक उनसे अपना वेतन निकालने की मांग कर रहा था। घूसखोर प्रााचार्य ने पहले तो टालमटोल किया और बाद में सीधे रिश्वत मांग ली।
17 को योजना बनाई
जानकारी के अनुसार प्राचार्य द्वारा रिश्वत मांगने पर शिकायतकर्ता ने नागपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से शिकायत की थी। दो दिन में विभाग के अधिकारियों ने जांच कर 17 अक्टूबर को योजना के तहत दोनों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई में ब्यूरो के पीआई गणेश लबडे, सुनील कलंबे, शालिनी जांभुलकर, सुशील यादव, दिनेश दिवले, राजेश बंसोड़, एएसआई नरेन्द्र चौधरी ने हिस्सा लिया।
चार दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें
विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में 4 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 21 अक्टूबर को चुनाव है, इसलिए 19 से 21 अक्टूबर तक शराब दुकानंे बंद रहेंगी। 24 अक्टूबर को मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिलाधीश व जिला चुनाव निर्णय अधिकारी रवींद्र ठाकरे ने जिले में कानून-व्यवस्था सुचारु रखने के लिए यह आदेश दिया है। आदेश पर अमल नहीं करनेवाले दुकानदारों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की चेतावनी दी गई है। चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है आैर हर पार्टी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। वाेटरों को रिझाने के लिए कई पार्टियां शराब का पहले से संग्रहण करके रखती हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।