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राजस्थान से स्मैक की खेप लेकर आये तस्कर - एसटीएफ ने दो तस्करों को पकड़ा

डिजिटल डेस्क जबलपुर। नशे के कारोबार पर रोक लगाने चलाई जा रही मुहिम के दौरान एसटीएफ जबलपुर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर राजस्थान से स्मैक की खेप लेकर आये दो तस्करों को दबोच लिया। पकड़े गये तस्करों के पास से करीब 65 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद किया गया है जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य साढ़े 6 लाख रुपये बताया जा रहा है। पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ कर स्थानीय कारोबारी के संबंध में पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं।
65 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद
सूत्रोंं के अनुसार एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक अवस्थी द्वारा मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने निर्देशित किया गया था। इस आदेश के परिपालन में एसपी राजेश भदौरिया के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गयी थी। इस कार्य में लगी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि मुख्य रेलवे स्टेशन के पास कैन्टीन रोड पर दो युवक खड़े हैं जो कि स्मैक की खेप लेकर आये हैं। सूचना मिलने पर तत्काल घेराबंदी कर एसटीएफ ने वहाँ खड़े संदेही युवकों को पकड़ा जिन्होंने अपना नाम अमित तँवर और वीरम तँवर बताया, उनकी तलाशी लेते हुए उनके पास से 65 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद किया गया। तस्करों को पकडऩे में एसटीएफ के प्रभारी निरीक्षक गनेश सिंह ठाकुर, एएसआई शैलेंद्र सोनी, रधुवीर सिंह, हवलदार बिनु के वर्गीस, निर्मल सिंह पटैल, छत्रपाल सिंह, लेखन सिंह, प्रवीण बाबरिया, नीलेश दुबे, अंजनी पाठक आदि की भूमिका सराहनीय रही। इससे पूर्व एसटीएफ जबलपुर इकाई द्वारा पूर्व में करीब 56 लाख की स्मैक पकड़ी जा चुकी है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।