शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद की मतदाता सूची में गड़बड़ी को चुनौती राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस

State Election Commission to challenge disturbances in the voter list of Shahpura-Bhitouni city council
शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद की मतदाता सूची में गड़बड़ी को चुनौती राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस
शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद की मतदाता सूची में गड़बड़ी को चुनौती राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद की मतदाता सूची में गड़बड़ी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। डिवीजन बैंच ने राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर जबलपुर व िजला निर्वाचन अधिकारी और तहसीलदार शहपुरा व रिटर्निंग अधिकारी को 8 मार्च तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। 
एक मकान नंबर पर दर्ज पाए गए 60 मतदाता - यह याचिका शहपुरा-भिटौनी निवासी राजेश सिंह राजपूत ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद में 15 वार्ड हैं। हाल ही में जारी की गई मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। याचिका में बताया गया है कि जिस मकान में केवल दो लोग रहते हैं, उस मकान नंबर पर 60 मतदाताओं के नाम जुड़े पाए गए। इस मामले में पंचनामा भी बनाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 
10 साल में बढ़ गए 40 प्रतिशत मतदाता -  अधिवक्ता श्रेयस धर्माधिकारी ने तर्क दिया कि शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद में 10 साल के भीतर 40 प्रतिशत मतदाता बढ़ गए हैं। वर्ष 2011 में शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद में 9900 मतदाता थे, जो अब बढ़कर 14 हजार हो गए। इसकी भी जाँच कराई जाना जरूरी है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।  राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने पक्ष प्रस्तुत किया।
 

Created On :   27 Feb 2021 9:05 AM GMT

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