लाखों रूपये दान में लेने का मामला, सुधांशु महाराज को हाइकोर्ट से झटका

Sudhanshu Maharaj jolts from high court
लाखों रूपये दान में लेने का मामला, सुधांशु महाराज को हाइकोर्ट से झटका
लाखों रूपये दान में लेने का मामला, सुधांशु महाराज को हाइकोर्ट से झटका

डिजिटल डेस्क,इंदौर. सुधांशु महाराज को हाइकोर्ट से झटका लगा है। हाइकोर्ट ने आयकर में छूट का झांसा देकर लाखों रूपये दान में लेने के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है। दरअसल दानकर्ता को बताया गया था कि सुधांशु महाराज के विश्व जागृति मिशन को आयकर विभाग से प्रमाणपत्र मिला है, जिससे दानदाता को टैक्स में छूट मिलती है। इसके बाद शाजापुर के मानसिंघा चैरेटरीज ने सुधांशु महाराज के विश्व जागृति मिशन को 53 लाख रुपए दान में दिए थे। जब दानदाता ने आयकर विभाग में छूट के लिए दावा किया तो वहां बताया गया कि महाराज के संस्थान को ऐसी कोई छूट नहीं है।

मामले का खुलासा होने के बाद मानसिंघा चैरेटरीज ने सुधांशु महाराज और ट्रस्ट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान विश्व जागृति मिशन ने हाइकोर्ट में गुहार लगाई कि संस्थान को अब आयकर विभाग का प्रमाणपत्र मिल गया है, इसलिए एफआईआर निरस्त की जाए। मानसिंघा चैरिटरीज की ओर से एडवोकेट विजय आसुदानी ने पैरवी करते हुए कहा कि जिस वक्त फर्जीवाड़ा किया गया था, उस वक्त संस्थान के पास प्रमाणपत्र नहीं था। फर्जी प्रमाणपत्र दिखाकर दान लिया गया था। कोर्ट ने तर्कों से सहमत होते हुए सुधांशु महाराज को राहत देने से इनकार कर दिया।

Created On :   7 July 2017 9:58 AM IST

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