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कथित मटका किंग देवेन्द्र गोयल को फिर नहीं मिली जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर। नागपुर के कथित मटका किंग देवेन्द्र गोयल की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से दूसरी बार भी खारिज हो गई है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर ने अपने आदेश में कहा- च्न्यायिक मनोस्थिति की संतुष्टि के लिए पूरे मामले और दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूँकि मामले की परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देना न्यायोचित नहीं है। गौरतलब है कि ग्वारीघाट पुलिस ने 18 मई को देवेन्द्र गोयल को सुखसागर वैली में मटके का सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, आईटी एक्ट की धारा 66 डी और गैम्बलिंग एक्ट की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जबलपुर की जिला सत्र न्यायालय से 24 मई को जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर हुई थी, जो 13 जून 2019 को खारिज कर दी गई थी। निचली अदालत में 19 जून को करन सिंह के बयान होने को आधार बनाकर यह दूसरी जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता जेए शाह और आपत्तिकर्ता नागपुर निवासी संदीप अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता निशांत दत्त ने दलीलें रखीं। देंगे सुको में चुनौती: आरोपी देवेन्द्र गोयल के अधिवक्ता डीके जैन का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। साथ ही अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
Created On :   14 Nov 2019 1:58 PM IST